भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से जुड़े समस्त कार्यों को अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए इन कार्यों में लगे कर्मियों द्वारा कार्य से इंकार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में गृह (सी अनुभाग) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण और विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अधिसूचना के तहत राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त कर्मियों (पैनल) को 1 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 की अवधि तक कार्य से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का कहना है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक था। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार उपसचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा जारी किया गया है।
