भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभागीय छात्रावासों में अधीक्षक अथवा प्रभारी अधीक्षक के रूप में कार्यरत बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिजकोर्स प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश द्वारा समस्त सहायक आयुक्तों एवं जिला संयोजकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार दिनांक 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त ऐसे बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक, जो विभागीय छात्रावासों में कार्यरत हैं, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से ब्रिजकोर्स प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए NIOS पोर्टल पर पंजीयन किया जाना है। विभाग द्वारा इन शिक्षकों के पंजीयन हेतु वैकल्पिक डाइस कोड 23490705324 निर्धारित किया गया है। इसी डाइस कोड के माध्यम से छात्रावासों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक ब्रिजकोर्स के लिए पंजीयन करेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form) में सत्यापन के लिए जहां सामान्यतः प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक का उल्लेख होता है, वहां अब विभागीय सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी प्राथमिक शिक्षक का पंजीयन इस प्रक्रिया में छूट जाता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित सहायक आयुक्त अथवा जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की होगी।
आयुक्त कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि पात्र सभी शिक्षकों का ब्रिजकोर्स प्रशिक्षण हेतु पंजीयन निर्धारित डाइस कोड के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। वहीं इस आदेश की प्रतिलिपि अपर संचालक, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।




