डिंडौरी। सांदीपनी विद्यालय अमरपुर में प्राथमिक शिक्षक प्रशांत साहू पर छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन और पुलिस को उपलब्ध कराए साक्ष्यों के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शिक्षक द्वारा आपत्तिजनक संदेश भेजने, व्यक्तिगत रूप से मिलने का दबाव बनाने तथा विरोध पर परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देने की बात कही गई है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(1)(ii) एवं 79 सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 11(iv) और 12 के तहत मामला दर्ज कर पीड़िताओं के बयान दर्ज किए। जांच जारी है।
शिकायत प्राप्त होने पर छात्राएं महिला शिक्षिका और उप-सरपंच के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलीं। एसपी ने तत्काल प्रकरण को जनजातीय कार्य विभाग को अग्रेषित किया। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने प्राथमिक शिक्षक प्रशांत साहू को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें विकासखंड अमरपुर कार्यालय में पदस्थ किया गया है।
जारी आदेश में शिक्षक का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में बताया गया है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन करता है। विभागीय जांच के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी तथा एक वरिष्ठ प्राचार्य को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2023 में हुई थी और एक वर्ष के भीतर ही उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें दर्ज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




