मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी आदेश, जिसमें स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) न लगे हार्वेस्टरों के जिले की सीमा में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
कलेक्टर कार्यालय से जारी नवीन आदेश क्रमांक / कृषि.अभि./तक./फ.अ.प्र./2025-26/3446 दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मौसम की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व आदेश क्रमांक 3212 दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।
अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि लगातार बारिश के चलते खेतों में नमी की अधिकता होने से फसल अवशेषों के दहन या पराली जलाने की संभावना नहीं है, अतः किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एस.एम.एस. रहित हार्वेस्टरों के प्रवेश निषेध के आदेश को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित विभागों — कृषि अभियांत्रिकी, किसान कल्याण, पुलिस, जिला पंचायत, परिवहन विभाग एवं सभी टोलनाका प्रबंधकों — को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।





