डिंडौरी। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय डिंडौरी ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे ने बताया कि थाना डिंडौरी में दर्ज अपराध क्रमांक 223/2023 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2023 में आरोपी सुखदेन पिता मनीराम उम्र 48 वर्ष, सोमवती पति सुखदेन उम्र 40 वर्ष और दलसिंह उर्फ प्रहलाद पिता रोहन सिंह उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बरसिंघा, चौकी अमरपुर, थाना समनापुर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने मृतक के साथ हाथ, मुक्का और लात से मारपीट की थी। मारपीट में मृतक के पेट, पीठ और छाती में गंभीर चोटें आई थीं। शिकायत मिलने पर थाना डिंडौरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना की और जांच पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
— शादी के लिए युवती को लेकर गया था युवक
मामले की घटना 15 मार्च 2023 की बताई गई है। अभियोजन के अनुसार युवक और ग्राम बरसिंघा की युवती शिवकुमारी शादी करने के लिए घर से चले गए थे। अगले दिन दोनों सलैया मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे। इसी दौरान युवती के परिजन वहां पहुंच गए और युवक के साथ विवाद करते हुए मारपीट की।
बताया गया कि मारपीट के दौरान युवक को पेट, पीठ और छाती में चोटें आईं। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अमरपुर अस्पताल ले जाया गया और पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
— न्यायालय ने माना दोषी
मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी की अदालत में हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने सुखदेन, सोमवती और दलसिंह उर्फ प्रहलाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी माना।
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसले के बाद हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
