Farmer Award News : डिंडौरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी | आत्मा योजना में मिलेगा ₹50 हजार तक का पुरस्कार…

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों से विभिन्न स्तरों के कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 

योजना के तहत जिला स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए जिले से 10 कृषकों का चयन किया जाएगा। चयनित कृषकों को 25-25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कार अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड से 5 कृषकों का चयन कर 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार हेतु चयनित कृषकों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

 

विभागीय जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित विकासखण्ड कार्यालय के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों सहित विकासखण्ड कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है।

 

कृषकों के चयन के लिए न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदनकर्ताओं को मुख्य फसलों की विगत पांच वर्षों की उत्पादकता का विवरण प्रस्तुत करना होगा। मिट्टी परीक्षण कर स्वाइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करने पर 1 अंक तथा स्वाइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने पर 2 अंक दिए जाएंगे। साथ ही एमपी किसान पोर्टल में पंजीयन भी अनिवार्य रहेगा।

 

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में विकासखण्ड, जिला अथवा राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्राप्त कर चुके कृषकों की प्रविष्टि आगामी तीन वर्षों तक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाएगी। यह पुरस्कार उन कृषकों को दिया जाएगा जो उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाते हों, नवाचार कार्य करते हों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, भूमि एवं जल संरक्षण तथा कृषि विपणन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हों और अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हों।

 

प्राप्त आवेदनों में से पात्र कृषकों का चयन शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विभाग ने जिले के कृषकों से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

 

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