भोपाल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को अब तीन किश्तों में राशि प्रदाय की जाएगी। इस संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत आवासों के लिए कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि तीन चरणों में दी जाएगी। पहली किश्त 40 हजार रुपये आवास स्वीकृत होने पर, दूसरी किश्त 40 हजार रुपये प्लिंथ स्तर पर निर्माण पूर्ण होने पर तथा तीसरी किश्त 40 हजार रुपये लिंटल स्तर पर निर्माण पूर्ण होने के बाद जारी की जाएगी।

विकास आयुक्त कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि आवास स्वीकृत करने से पूर्व हितग्राही का जॉब कार्ड सक्रिय होना अनिवार्य है। साथ ही पहली किश्त जारी होते ही मनरेगा का मस्टर रोल जारी करना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक स्तर पर निर्माण पूर्ण होने के बाद जियोटैग फोटो अपलोड करना आवश्यक होगा, जिसमें एक निश्चित लैंडमार्क प्रदर्शित होना चाहिए।
इसके अलावा राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी तथा आवास पूर्ण होने से पहले मनरेगा मजदूरी भुगतान भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि समस्त जिलों के कलेक्टरों, जनपद पंचायतों के सीईओ, जिला आवास प्रभारी एवं ब्लॉक समन्वयकों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।
