— अमरपुर क्षेत्र में सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन और रजिस्ट्री का काम अधूरा मिलने पर एसडीएम की कार्रवाई, तहसील कार्यालय डिंडौरी में रहेगा मुख्यालय
डिंडौरी। स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्धारित शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी ने पटवारी रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार अमरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविराज चौहान ग्राम भैंसवाही, पटवारी हल्का नंबर 77, राजस्व निरीक्षक मंडल सक्का में पदस्थ थे। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि के आवासीय भूखंडों का अभिलेख तैयार करने तथा पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख और रजिस्ट्री वितरित करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। संबंधित हल्के में भौतिक सत्यापन, सर्वेक्षण और स्वामित्व योजना से जुड़े आवेदन एवं रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया गया था।
इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रगति में भी अपेक्षित कार्य नहीं होने तथा बिना पूर्व सूचना हल्के से अनुपस्थित रहने की बात सामने आई। इन बिंदुओं को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही से संबंधित मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 का उल्लेख करते हुए पटवारी रविराज चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

