भोपाल: श्रम विभाग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के पालन के लिए सभी कारखानों, वाणिज्यिक और शासकीय संस्थानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य पर समान वेतन देना अनिवार्य है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक को इन नियमों का उल्लंघन नजर आता है, तो वे अपनी शिकायत जिला श्रम कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, शिकायत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर 07552555582 या टोल फ्री नंबर 18002338888 पर भी दर्ज कराई जा सकती है।




