— एरियर नहीं दिया तो होगी कार्रवाई, ठेका श्रमिकों के लिए बड़ा अलर्ट
इंदौर। श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इंदौर द्वारा प्रदेश के लाखों ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की अंतर राशि (एरियर) का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के पत्र के संदर्भ में की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से लागू न्यूनतम वेतन के एरियर भुगतान की मांग उठाई गई थी।
उप श्रमायुक्त (प्रवर्तन) द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को संशोधित न्यूनतम वेतन का लाभ देना अनिवार्य है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा पहले भी परिपत्र जारी किया जा चुका है और 18 फरवरी 2026 को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।
जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी शासकीय विभागों, निगमों और मंडलों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं इसका पालन नहीं होता है, तो प्रभावित श्रमिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित जिला श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रम विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेशभर के विभागीय अधिकारियों को सख्त निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखें विभाग द्वारा जारी पत्र..

