— प्रशासकीय और स्वैच्छिक आधार पर किए गए स्थानांतरण, जावरा, आलोट, रतलाम, बाजना, पिपलौदा और सैलाना जनपद पंचायतों में बदली पदस्थापना…
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में ग्राम रोजगार सहायकों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। जिला पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के 61 ग्राम रोजगार सहायकों (संविदा) की नवीन पदस्थापना की गई है। कलेक्टर की स्वीकृति के बाद जारी इस आदेश में प्रशासकीय और स्वैच्छिक दोनों आधार पर स्थानांतरण किए गए हैं।
— जारी आदेश के अनुसार
जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण जावरा, रतलाम, आलोट, बाजना, पिपलौदा और सैलाना जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में किए गए हैं। कई ग्राम रोजगार सहायकों को एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में भेजा गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों की पदस्थापना जनपद पंचायत क्षेत्र के बाहर भी बदली गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरित ग्राम रोजगार सहायकों को वर्तमान ग्राम पंचायत का प्रभार तीन दिवस के भीतर सौंपकर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त होना होगा। इसके बाद उन्हें नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में उपस्थिति देकर नया अनुबंध निष्पादित करना होगा। संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी तीन दिवस के भीतर कार्यभार हस्तांतरण और नवीन पदस्थापना पर उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानांतरण आदेश में वेतन भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। प्रभार हस्तांतरण के बाद उसकी एक प्रति जनपद पंचायत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्त होने के बाद ग्राम रोजगार सहायक का वेतन नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत से ही आहरित किया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरित ग्राम रोजगार सहायक की नवीन ग्राम पंचायत में कोई नातेदार पंचायत पदाधिकारी है तो संबंधित स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। वहीं, बिना उचित कारण आदेश का पालन नहीं करने, पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर जाने या नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध जांच लंबित है अथवा जिन्हें कार्य से विरत किया गया है, उनके संबंध में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पृथक आदेश जारी कर जनपद पंचायत में संबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारियों, ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिवों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

