डिंडौरी। जिले में नियमित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में अनुपस्थिति के मामले में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि बिना सूचना और अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहना म.प्र. सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 के नियम 03 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा दो कारण बताओ पत्र जारी किया गया है जिसमें पहले पत्र में उल्लेखित किया गया है कि होतीलाल भरावी, जिला प्रबंधक, वेयर हाउस डिंडौरी को 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण कारण बताने के लिए कहा गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अनुपस्थिति के आधार पर एक दिन का वेतन रोका जा सकता है।
वहीं दूसरे नोटिस में डॉ. अरुण मसराम, सहायक आयुक्त, सहकारिता, डिंडौरी को भी इसी तरह कारण बताने और वेतन रोकने की संभावना से अवगत कराया गया है। दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपने उत्तर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।





