खाद्य सुरक्षा विभाग की होटल, मिठाई दुकानों और किराना प्रतिष्ठानों में जांच; अस्वच्छता मिलने पर मदन होटल को नोटिस, लैब रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
डिंडौरी। दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, मिठाई दुकानों और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना खाद्य पंजीयन के संचालित भानु मार्ट बिग डील सुपरमार्केट का व्यवसाय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। वहीं, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के कुल 9 नमूने जांच के लिए लिए गए।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन और डिप्टी कलेक्टर अक्षय डिगरसे के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह टेकाम ने गुरुवार को यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की स्थिति की जांच की गई।
मिठाई, नमकीन और खाद्य तेल के नमूने लिए
जांच के दौरान रितु होटल से खोवा की बर्फी, न्यू खेतेश्वर स्वीट्स से कलाकंद तथा रुचि स्वीट्स से मलाई कतली, टोस्ट और नमकीन के नमूने लिए गए। मदन होटल में उपयोग किए जा रहे तेल का नमूना भी जांच के लिए लिया गया। निरीक्षण के दौरान मदन होटल में अस्वच्छता पाए जाने पर संचालक को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया।
न्यू खेतेश्वर स्वीट्स में दही, रसमलाई और खोवा की बर्फी की मौके पर जांच की गई, जिसमें संबंधित खाद्य पदार्थ सही पाए गए। इसी तरह रुचि स्वीट्स में दूध के दो नमूनों सहित पनीर, दही, चीज और मलाई कतली की मौके पर जांच की गई। विभाग के अनुसार, जांच के दौरान ये खाद्य पदार्थ सही पाए गए।
बिना पंजीयन चल रहा था भानु मार्ट बिग डील
आरटीओ कार्यालय के पास संचालित भानु मार्ट बिग डील सुपरमार्केट में खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक खाद्य पंजीयन नहीं मिला। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवश्यक पंजीयन प्रस्तुत किए जाने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद करा दिया गया। संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया।
कार्रवाई के दौरान सुपरमार्केट से गुलाब जामुन, खड़ी लाल मिर्च और टोस्ट के नमूने भी लिए गए। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के साथ पंजीयन और लाइसेंस संबंधी नियमों के पालन पर भी जोर दिया गया।
भोपाल की प्रयोगशाला में होगी नमूनों की जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए कुल 9 नमूनों को मानक स्तर की जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त करने और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
