डिंडौरी। नगर परिषद डिंडौरी ने संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को 15 दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद ने निकाय क्षेत्र के सभी मकान एवं दुकान मालिकों तथा जल उपभोक्ताओं से अपने बकाया संपत्तिकर और जलकर का भुगतान निर्धारित अवधि में करने की अपील की है।
नगर परिषद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिवस की निर्धारित समयसीमा में बकाया कर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नाम बकायादारों की सूची में दर्ज कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर परिषद के अनुसार बकाया जलकर की वसूली के लिए संबंधित उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन विच्छेद किए जा सकते हैं, वहीं संपत्तिकर की बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
नगर परिषद ने करदाताओं और जल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा और आगामी कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित 15 दिवस के भीतर अपना बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद होने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित संपत्तिधारक एवं जल उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
