डिंडौरी। थाना शहपुरा क्षेत्र में घटित हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि प्रकरण अपराध क्रमांक 170/2025 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2025 में आरोपी बसंत सिंह मरावी (37 वर्ष) निवासी ग्राम घुंडीसरई थाना शाहपुरा तथा कतिया बाई धुर्वे (30 वर्ष) निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा, जिला डिंडौरी को दोषसिद्ध पाया गया है।
दोनों आरोपियों पर धारा 103(1)/3(5), 238(बी) बीएनएस 2023 के तहत आरोप सिद्ध हुए। माननीय शिवकुमार कौशल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी ने दोनों को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड, साथ ही 7 वर्ष का सश्रम कारावास और अतिरिक्त 1000-1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
— ये रहा पूरा मामला
दिनांक 13 मार्च 2025 को रात लगभग 10 बजे ग्राम घुंडीसरई में आरोपी बसंत सिंह ने सह-आरोपी कतिया बाई के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर दी। घटना के दौरान बसंत ने कतिया बाई से कहा कि उसे मृतक पसंद नहीं है और गुस्से में उसने मृतक का गला दबाकर मार डाला। हाथ में दर्द होने पर बसंत ने अपनी पेंट की बेल्ट निकालकर मृतक के गले में डालकर झटका मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने मृतक के शरीर पर नमक लगाने का नाटक किया ताकि यह लगे कि मृतक को उल्टी हो रही थी।पुलिस विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।





