Crime News : डिंडौरी में कान काटने की सनसनीखेज वारदात, आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास….

Rathore Ramshay Mardan
2 Min Read

 

डिंडौरी। जिले में एक सनसनीखेज मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना डिंडौरी के अपराध क्रमांक 508/2025 एवं सत्र प्रकरण ST/83/2025 में आरोपी समारू पिता लक्ष्मण मार्को (25 वर्ष), निवासी ग्राम पथरिया, थाना डिंडौरी को दोषी ठहराया गया है।

 

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार कौशल ने सुनवाई के उपरांत आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 117(3) के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹1000 अर्थदंड तथा अर्थदंड न भरने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है।

— ये रहा पूरा मामला

दरअसल प्रकरण के अनुसार, 18 अगस्त 2025 की रात लगभग 11 बजे प्रार्थी अपने परिवार के साथ घर पर था। इसी दौरान आरोपी समारू मरकाम घर पहुंचा और आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया और मवेशियों को मारने-पीटने लगा। शोर सुनकर प्रार्थी ने बाहर आकर आरोपी को घर जाने के लिए कहा।

 

इस पर आरोपी ने गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और झपटकर प्रार्थी का गला पकड़ लिया। आरोप है कि आरोपी ने अपने दांतों से प्रार्थी के दाएं कान को काट लिया, जिससे कान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। शोर सुनकर प्रार्थी की पत्नी रानी बाई एवं पड़ोसी अतर सिंह मरावी और तीरथ मरावी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया, तब आरोपी वहां से भाग गया। रात अधिक होने के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी। बाद में प्रार्थी ने परिवार के साथ थाना डिंडौरी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई गई। इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *