भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान में पाई गई विसंगतियों को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में संचालनालय ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों के मानदेय देयक एजुकेशन पोर्टल 3.0 से जनरेट कर IFMIS पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया था। लेकिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्शाई गई देयक राशि और IFMIS पोर्टल पर वास्तविक भुगतान राशि में अंतर पाया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम चरण में संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विकासखंडों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिनांक 29 दिसंबर 2025 को अपरान्ह 2:00 बजे लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक की अवधि के एजुकेशन पोर्टल 3.0 से जनरेट देयक एवं IFMIS पोर्टल पर भुगतान किए गए देयकों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। वहीं इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि मानदेय भुगतान में पारदर्शिता और त्रुटियों के निराकरण हेतु यह कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
