Dindori Crime Update : डिंडौरी में अवैध बम रखने वाले 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा…

Rathore Ramshay Mardan
1 Min Read

मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में थाना शहपुरा के प्रकरण क्रमांक 82/2018 एवं 93/2024 में अभियोजन अधिकारी और मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि दो आरोपियों को अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में दोषी पाया गया।

अभियुक्त मचाले बहेलिया (पिता: पटा मुंडी, उम्र 25 वर्ष) और मंजीत बहेलिया (पिता: देवल बहेलिया), निवासी पड़रियाकला, थाना शहपुरा, जिला डिंडौरी, ने अपने पास रखे 44 बम के संबंध में कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया।

माननीय न्यायालय शिवकुमार कौशल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी ने दोनों आरोपियों को धारा 4(बी) विस्फोटक अधिनियम के तहत 10-10 वर्ष कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 6-6 माह साधारण कारावास भुगतना होगा।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *