— किवाड़ पंचायत के सचिव जमुना प्रसाद गवले पर जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई
डिंडौरी। ग्राम पंचायत किवाड़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण नहीं कराने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांशु चौधरी ने ग्राम पंचायत सचिव जमुना प्रसाद गवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
— जारी आदेश के अनुसार
जारी आदेश के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर द्वारा 18 सितंबर 2026 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया था कि ग्राम पंचायत किवाड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं कराया गया। इनमें आंगनबाड़ी भवन चटकोला, किवाड़ और आंगनबाड़ी भवन महारानी टोला, किवाड़ शामिल हैं।
मामले में सचिव जमुना प्रसाद गवले को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्ट एवं तथ्यात्मक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में उल्लेख है कि निर्धारित अवधि में सचिव द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने में भी रुचि नहीं ली गई।
जिला पंचायत सीईओ ने इसे सचिव की कर्तव्य के प्रति उदासीनता और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही माना है। आदेश में कहा गया है कि उनका कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
इसी आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम-4 के तहत जमुना प्रसाद गवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत समनापुर निर्धारित किया गया है। वहीं आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

