— मडियारास स्कूल में 2023 से 2026 तक अतिथि शिक्षक के रूप में कराया गया अध्यापन, मानदेय भुगतान पर भी उठे सवाल
डिंडौरी। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मडियारास की सरपंच सहित ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद कलेक्टर (जनजातीय कार्य) अंजू पवन भदौरिया ने माध्यमिक शाला मडियारास में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक महेंद्र सिंह उरेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और दस्तावेजों का उचित परीक्षण किए बिना अतिथि शिक्षक से अध्यापन कराने के आरोप सामने आए हैं।
ये रहा पूरा मामला
दरअसल शिकायत के अनुसार माध्यमिक शाला मडियारास में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक दुर्गेश्वरी मार्को को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कर अध्यापन कार्य कराया गया और उन्हें मानदेय का भुगतान भी किया गया। आरोप है कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार पैनल तैयार नहीं किया गया और नियम विरुद्ध तरीके से अध्यापन कार्य कराया गया।
शिकायत में यह भी बताया गया कि दुर्गेश्वरी मार्को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर में बीएड की नियमित छात्रा रहते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही थीं। शिकायतकर्ताओं ने एक ही समय में दो स्थानों पर नियमित उपस्थिति को लेकर सवाल उठाते हुए संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।
मामले की शिकायत एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने से पहले प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किए जाने को गंभीर लापरवाही माना गया। आदेश में कहा गया है कि अनधिकृत व्यक्ति को सेवा में रखकर गंभीर अनियमितता तथा मानदेय का भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने प्राथमिक शिक्षक महेंद्र सिंह उरेती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डिंडौरी निर्धारित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं विद्यालयों को भी भेजी गई है।
