— कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक मिलने पर कार्रवाई, मीना मरावी को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार
डिंडौरी। जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुशासन और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा की अधीक्षक रमा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संस्था में कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाए जाने, नियमित उपस्थिति में कमी तथा संचालन संबंधी अनियमितताओं के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अधीक्षक रमा साहू के कार्य निष्पादन पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। प्रतिवेदन में संस्था के संचालन में लापरवाही, कम उपस्थिति और प्रशासनिक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। इन शिकायतों के आधार पर पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत रमा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शहपुरा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
संस्था का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए प्राथमिक शिक्षक एवं अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शहपुरा की अधीक्षक मीना मरावी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




