भोपाल। कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश (सिविल अपील 1385/2025, 1386/2025 एवं अन्य याचिकाएं) के पालन में लिया गया है। आदेश के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने सभी संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों को निर्देशित किया है कि विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे शिक्षक, जिन्होंने अभी तक TET पास नहीं किया है, उन्हें आगामी दो वर्षों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जुलाई-अगस्त 2026 में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अपात्र (अनुत्तीर्ण) शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित किया जाए। देखें पूरी लिस्ट…

