भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीएमश्री और समग्र शिक्षा योजना के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाओं के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पीएमश्री योजनान्तर्गत आउटसोर्स कर्मचारी जैसे करियर काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, संगीत शिक्षक, खेल शिक्षक, आई.टी. शिक्षक, प्री-प्राइमरी शिक्षक/सहायिका की सेवाएं भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार 31 मार्च 2026 तक ली जाएंगी। इसके बाद यदि कोई कर्मचारी कार्यरत पाया गया, तो उसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।
इसी प्रकार, समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) के तहत कार्यरत स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाएं भी 31 मार्च 2026 तक सीमित रहेंगी। इससे पहले जारी आदेशों, जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं 30 अप्रैल तक लेने का निर्देश था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
अपर परियोजना संचालक और अपर संचालक लोक शिक्षण ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026-27 के लिए नई वित्तीय स्वीकृति और दिशा-निर्देश भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए मार्च तक उपलब्ध राशि के अनुसार ही कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी। इस आदेश की कॉपी सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग और समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को सूचनार्थ भेजी गई है, ताकि सभी स्कूलों में आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। देखें आदेश….



