भोपाल । मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संविदा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विभाग में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की समकक्षता नियमित पदों के साथ निर्धारित कर उन्हें उसी आधार पर वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के परिपत्र के पालन में 9 मार्च 2026 को आयोजित साधिकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति ने विभाग के विभिन्न संविदा पदों के लिए मैट्रिक्स लेवल तय करते हुए उन्हें नियमित पदों के समकक्ष वर्गीकृत किया है।
— इन पदों की समकक्षता निर्धारित
आदेश में बताया गया है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालक को लेवल-4 (5200-20200 + 1900) में रखा गया है। वहीं वार्ड बॉय, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों को लेवल-1 (4440-7440 + 1300) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी सेवा शर्तें एवं सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इस निर्णय से विभाग में कार्यरत बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी सेवा शर्तों और वेतनमान में स्पष्टता आएगी। देखें आदेश.…

