भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निरीक्षक संवर्ग के चार अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) अथवा समकक्ष संवर्ग के पद पर पदोन्नत किया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में गिरवर सिंह उईके, रामसिंह राठौर, राजेश शर्मा और राजीव ठाकुर के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों को छठवें वेतनमान के तहत 15,600 से 39,100 रुपये वेतनमान एवं 5,400 रुपये ग्रेड पे के अनुरूप, सातवें वेतनमान के लेवल-12 (56,100 से 1,77,500 रुपये) में पदोन्नति प्रदान की गई है।
आदेश के अनुसार, पदोन्नति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए प्रभावी होगी। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पदोन्नति संबंधी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13934/2016 तथा इस संबंध में भविष्य में पारित होने वाले आदेशों के अधीन रहेंगे।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-13 के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार गृह विभाग की अवर सचिव अन्नू भलावी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

