भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में निरीक्षक एवं समकक्ष संवर्ग के पांच अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) एवं समकक्ष संवर्ग के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से 1 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार अखिलेश कुमार मिश्रा, वीरेन्द्र सिंह चौहान, अवनीश कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार पंवार और आशीष सप्रे को निरीक्षक संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक/समकक्ष संवर्ग के पद पर पदोन्नति दी गई है।
पदोन्नति के बाद अधिकारियों को छठवें वेतनमान में ₹15,600-39,100 + ₹5,400 ग्रेड पे तथा सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-12, ₹56,100 से ₹1,77,500 का वेतनमान देय होगा।
दो साल की परिवीक्षा अवधि
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि उक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अधीन रहेगी पदोन्नति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहेगी। इसके साथ ही गृह विभाग ने पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन का भी उल्लेख किया है।
एक माह में देना होगा वेतन निर्धारण का विकल्प
पदोन्नत अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 के तहत आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

