— 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी नई दर, नवंबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान; कर्मचारियों को तीन किस्तों में मिलेगा एरियर
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी किया है। 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
— जारी आदेश के मुताबिक
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में होने वाले वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, जनवरी से सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर का भुगतान तीन समान किस्तों में नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए अथवा मृत कर्मचारियों के एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। नियमानुसार यह भुगतान संबंधित पात्र व्यक्ति या नामांकित सदस्य को किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के बाद पात्र कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी। हालांकि, वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार अलग-अलग होगा। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाए।
