मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 को 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील करने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय वल्लभ भवन से परिपत्र जारी किया गया है। नए नियम लागू होने के साथ ही वर्ष 1977 के अवकाश नियम एवं उनसे संबंधित सभी संशोधन स्वतः अतिष्ठित (निरस्त) हो जाएंगे।
— जारी आदेश के मुताबिक
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसम्बर 2025 या उससे पूर्व की तिथि के लिए प्रस्तुत अवकाश आवेदनों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 ही लागू रहेंगे। वहीं 31 दिसम्बर 2025 के बाद के अवकाश के मामलों में अवकाश नियम, 2025 प्रभावशील होंगे। यदि किसी कर्मचारी का अवकाश 31 दिसम्बर 2025 से पहले शुरू होकर इसके बाद भी निरंतर चलता है, तो ऐसे मामलों में भी पुराने नियम, यानी 1977 के नियम ही मान्य रहेंगे।

वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि 31 दिसम्बर 2025 के बाद का अवकाश गलती से पुराने नियमों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो उसे निरस्त कर नए अवकाश नियम, 2025 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। नए अवकाश नियमों का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर 2025 में किया जा चुका है और यह नियम govtpressmp.nic.in एवं finance.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन भी शीघ्र किया जाएगा। नियमों के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर हिंदी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलों को निर्देशित किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों की जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं।




