डिंडौरी। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को डिंडौरी जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में निर्धारित प्रावधानों के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मदिरा भंडार, मद्य भंडार डिंडौरी तथा हेरिटेज मदिरा निर्माण इकाई ग्राम भाखामाल का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय एवं वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आबकारी उप निरीक्षकों सहित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के चलते 2 अक्टूबर को जिले में शराब की सभी अधिकृत बिक्री एवं वितरण गतिविधियां बंद रहेंगी।


