Dindori News : मजदूर की मौत पर कलेक्टर का सख्त रुख — जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार को नोटिस, एफआईआर की तैयारी…

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जिले में प्रशासनिक लापरवाही, अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कई अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि शासन कार्यों में ढिलाई या नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

—आईटीआई भवन निर्माण में कार्यपालन यंत्री को नोटिस

विकासखंड मेहंदवानी में आईटीआई भवन निर्माण के दौरान मजदूर की मौत के मामले में कार्यपालन यंत्री (भवन) पारस सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि घटना की जांच प्रतिवेदन मांगे जाने के बावजूद अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जो गंभीर लापरवाही है। इस कारण उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

— ठेकेदार को भी मिला नोटिस, एफआईआर और ब्लैकलिस्ट की चेतावनी

बता दें कि उसी प्रकरण में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मजदूरों से बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के कार्य कराने पर ठेकेदार मेसर्स हरगोविंद दास गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

— समय-सीमा बैठक से अनुपस्थित अधिकारी पर कार्रवाई

13 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सहायक श्रम अधिकारी संदीप मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बैठक की सूचना पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी गई थी, बावजूद इसके अधिकारी अनुपस्थित रहे। कलेक्टर ने इसे म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण माना है और तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि जवाब प्रस्तुत न करने पर एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

—ग्राम शिवरी में अवैध खनन की शिकायत पर जांच के निर्देश

तहसील बजाग के ग्राम पंचायत सुनपुरी अंतर्गत ग्राम शिवरी में अवैध खनन की शिकायत पर कलेक्टर भदौरिया ने खनिज अधिकारी को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, गौर रोड तारकोल लिमिटेड कंपनी द्वारा डिंडौरी-अमरकंटक हाईवे पर स्थापित प्लांट में स्वीकृति समाप्त होने के बावजूद विस्फोटकों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को स्थल पर जाकर जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि शासन की योजनाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का समयबद्ध और जिम्मेदाराना निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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