
— जनवरी 2026 से मिलेगा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ, नौ माह का एरियर तीन समान किस्तों में होगा भुगतान
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने के बाद अब एरियर भुगतान की प्रक्रिया को लेकर आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ने निर्देश जारी किए हैं।

आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय भोपाल द्वारा 5 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि से बनने वाली एरियर राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय संयुक्त संचालकों एवं कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
तीन समान किस्तों में मिलेगा नौ माह का एरियर
जारी आदेश के मुताबिक जनवरी 2026 से सितंबर 2026 तक कुल नौ माह की महंगाई भत्ता एरियर राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। ये किस्तें नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में जारी की जाएंगी। इसके लिए IFMIS-पेरोल एडमिन में Arrear Calculation/Verification स्क्रीन पर State Employee DA Arrear (Jan 2026 to Sept 2026) विकल्प का चयन कर एरियर जनरेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अक्टूबर 2026 के महंगाई भत्ते का नकद भुगतान
आदेश में अक्टूबर 2026 माह के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए भी IFMIS-पेरोल एडमिन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
पुराने एरियर के लिए भी अलग विकल्प
आयुक्त कोष एवं लेखा ने 1 जनवरी 2024 से देय महंगाई भत्ता एरियर सहित भुगतान की प्रक्रिया के लिए भी IFMIS पोर्टल पर अलग विकल्प उपलब्ध कराया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस सुविधा का उपयोग कर भुगतान प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दें। इस आदेश से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। अब निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ और एरियर मिल सकेगा।

