— 17 सितंबर 2026 से प्रभावी व्यवस्था, EPF कटौती और भुगतान समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश।
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत पदस्थ अमले के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की कटौती को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परिषद के 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, EPF कटौती के लिए वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। यह व्यवस्था 17 सितंबर 2026 से प्रभावी की गई है।
परिषद की ओर से जारी पत्र में सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 25 सितंबर 2026 के पत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि EPF कटौती और भुगतान की प्रक्रिया कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए, ताकि विलंब के कारण किसी प्रकार की शास्ति या अतिरिक्त देयता की स्थिति निर्मित न हो। संबंधित कार्यालयों को जारी निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
परिषद ने इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि सभी संभागीय आयुक्तों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, एसआईआरडी आधारताल, जबलपुर के संचालक और संबंधित लेखाधिकारियों को भी भेजी है।

