MP Divyang Bharti 2026 : मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए विशेष अभियान, 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे रिक्त पद….

Rathore Ramshay Mardan
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— सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश, मेरिट के आधार पर होगा चयन

भोपाल। मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य शासन ने विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वर्तमान भर्ती अभियान 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा।

— जारी पत्र के मुताबिक

शासन के निर्देशों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी अपने-अपने विभागों में चिह्नित रिक्त पदों को विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान के माध्यम से भरेंगे। इसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए अलग से अंक दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा विज्ञापन

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभागों को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता का प्रकार तथा भर्ती अभियान की तिथि, समय और स्थान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विज्ञापन को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती की तिथि निर्धारित की जा सकेगी।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद होगा चयन

प्राप्त आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित विभाग चयन समिति गठित करेंगे। समिति पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार करेगी। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी कर 15 दिन के भीतर दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। वहीं, मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद मेरिट के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी।

बैकलॉग पदों की पूर्ति पर भी जोर

शासन ने दिव्यांगजनों के बैकलॉग सहित आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए की गई कार्रवाई का विवरण सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑनलाइन प्रपत्रों में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पदों पर भर्ती आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिना अनावश्यक देरी के की जाएगी।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी वर्षों में विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक संचालित किया जाएगा। शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना और रिक्त पदों की पूर्ति में तेजी लाना है।

 

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