Panchayat Recovery Case : वसूली राशि जमा नहीं करने पर पंचायत सरपंच, पूर्व सरपंच व सचिव पर धारा 92 के तहत गिरफ्तारी वारंट, जेल भेजने के निर्देश….

Rathore Ramshay Mardan
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मध्यप्रदेश के जिला पंचायत रीवा के विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत सोनौरी, जनपद पंचायत त्योथर में शासकीय राशि की वसूली से जुड़े गंभीर प्रकरण में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पंचायत के वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92(2) के अंतर्गत की गई है।

— जारी आदेश के मुताबिक 

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सोनौरी के सरपंच श्यामबाबू साहू, पूर्व सरपंच बाबूलाल कोल और सचिव अमर सिंह पर पंचायत स्तर पर शासकीय राशि के गबन/अनियमितता से संबंधित वसूली प्रकरण लंबित है। इस संबंध में जिला पंचायत द्वारा पूर्व में संबंधितों को विधिवत सूचना पत्र जारी कर निर्धारित समयावधि में वसूली राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु सूचना के बावजूद संबंधितों द्वारा राशि जमा नहीं की गई। वसूली में लगातार की गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने तीनों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा थाना प्रभारी, थाना सोहागी को अलग-अलग पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि वारंट तामील कराते हुए संबंधितों को सेंट्रल जेल रीवा में सुपुर्द किया जाए।

इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योथर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं संबंधित थाना में उपस्थित होकर वारंट की तामीली सुनिश्चित करें और तामीली पावती तीन दिवस के भीतर जिला पंचायत रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत कराएं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वारंट तामीली में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपि कमिश्नर रीवा संभाग, कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग त्योथर एवं खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत त्योथर को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है। वहीं उपसंचालक जनसंपर्क को आदेश की निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रतिलिपि भेजी गई है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पंचायतों में शासकीय धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक है। जिला पंचायत द्वारा की गई यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि शासकीय राशि की वसूली में अनदेखी या टालमटोल करने वाले किसी भी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जनपद पंचायत त्योथर सहित जिले की अन्य पंचायतों में भी हलचल मच गई है और लंबित वसूली प्रकरणों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों में सतर्कता देखी जा रही है।

सोर्स :— कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा (म.प्र.)

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