भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2023 में नियुक्त शिक्षकों की तीन वर्षीय परिवीक्षा अवधि मार्च 2026 में पूर्ण हो रही है, जिसके बाद पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परिवीक्षा अवधि समाप्ति की सभी कार्यवाही अब केवल एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आदेश मान्य नहीं होंगे।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां न्यायालयीन प्रकरणों के कारण विवादित हैं या जिन पर स्थगन आदेश प्रभावी है, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही अंतिम न्यायालयीन निर्णय तक स्थगित रहेगी। इसी प्रकार दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके मामलों में भी अंतिम निर्णय तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षकों के प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालकों को भेजे जाएंगे, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रकरणों की पृथक सूची तैयार कर निर्धारित समय सीमा में संचालनालय को भेजना अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के प्रकरणों को 27 अप्रैल 2026 तक विशेष वाहक के माध्यम से संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
संचालनालय ने सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में परिवीक्षा अवधि समाप्ति से संबंधित कोई भी आदेश ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत जारी नहीं किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होगी। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के संचालक के. के. द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है। देखें आदेश….

