— एसडीओ (राजस्व) बजाग न्यायालय का आदेश, प्राकृतिक आपदा श्रेणी में मिली राहत
डिंडौरी। तहसील बजाग अंतर्गत ग्राम अतरिया में नदी के पानी में डूबने से हुई युवक की मृत्यु के मामले में प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग न्यायालय द्वारा मृतक के परिजनों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अतरिया निवासी गंगा सिंह (36 वर्ष) की दिनांक 14 दिसंबर 2025 को नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के पिता गेंद सिंह द्वारा राहत सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले की जांच एवं अभिलेखों के परीक्षण उपरांत एसडीओ (राजस्व) बजाग द्वारा यह आदेश पारित किया गया।

आदेश में उल्लेख है कि यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक विपत्ति/नैसर्गिक प्रकोप (नदी में डूबने से मृत्यु) की श्रेणी में स्वीकृत की गई है। शासन के नियमानुसार मृतक के निकटतम वारिस को चार लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वीकृत राशि का भुगतान मांग संख्या 58, शीर्ष 2245 – प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत के अंतर्गत किया जाएगा। तहसीलदार बजाग को आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा यह आदेश जनहित में पारित किया गया है, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिल सके।
सोर्स:—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग, डिंडौरी।
