डिंडौरी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में स्वीकृत दावों के आधार पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्टर कार्यालय में वनग्राम सिलपिड़ी, ग्राम पंचायत चाड़ा के पात्र हितग्राही सुखराम पुत्र मुक्खी को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदान किया। उनके साथ आश्रित सुश्री लहरी बाई के नाम भी वनाधिकार दर्ज किया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि वनाधिकार पत्र मिलने से पात्र हितग्राहियों को अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, जिससे उनकी आजीविका मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पात्र दावों के निराकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है, ताकि अधिक से अधिक वनवासियों को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।
कलेक्टर से मुलाकात के दौरान लहरी बाई ने अपने मिलेट्स भंडार से मिलेट्स के अन्न कलेक्टर को भेंट किए और कहा कि मिलेट्स का भोजन पोषण युक्त है जो शरीर को स्वस्थ्य रखता है। कार्यक्रम में एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेंद्र कुमार जाटव, उप संचालक कृषि अभिलाषा चौरसिया, संचालक आत्मा परियोजना नेहा धूरिया, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


