डिंडौरी। थाना डिंडौरी के एक पुराने प्रकरण में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राजाराम बनवासी पिता सीताराम बनवासी (35 वर्ष), निवासी ग्राम सिमरिया को हत्या के प्रयास (धारा 307 भादंवि) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(ख) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को क्रमशः 1 वर्ष और 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
— ये रहा पूरा मामला
फरियादी ने बताया कि 7 मार्च 2020 की रात को वह अपने घर में खाना खाकर टीवी देख रहा था, तभी अग्रवाल होटल के सामने शोरगुल सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो उसका भतीजा धर्मेन्द्र बिलागर और आरोपी राजाराम के बीच विवाद चल रहा था।
राजाराम ने पहले गाली-गलौज की और जब रोका गया तो घर से चाकू लाकर धर्मेन्द्र पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को शासकीय अस्पताल डिंडौरी में भर्ती कराया। थाना डिंडौरी ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 307 भादंवि एवं 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय सत्र न्यायाधीश डिंडौरी ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।





