— दो दिन की मोहलत… फिर 19 संस्था प्रमुखों पर क्या होने वाला है?
डिंडौरी। जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, बावजूद इसके जिले में अभी भी लगभग 10 प्रतिशत नामांकन शेष है।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर की गई समीक्षा में नामांकन की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए अत्यंत कम नामांकन वाले 19 संस्था प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित संस्था प्रमुखों ने अपने दायित्वों के प्रति अपेक्षित गंभीरता और कर्तव्यपरायणता नहीं दिखाई है, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। साथ ही, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उपनियम 9 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
प्रशासन ने संबंधित संस्था प्रमुखों को दो दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।




