— शहपुरा में युवती का मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बैठाने और बिछिया रोड की ओर ले जाने का मामला, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा में युवती के साथ जबरदस्ती करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती का मुंह दबाकर और कमर पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाया था। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला डिंडौरी ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधि के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे के अनुसार, प्रकरण थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 572/2025 तथा सत्र प्रकरण क्रमांक एसटी-04/2026 से संबंधित है। मामले में आरोपी सूरज सिंह तेकाम (27 वर्ष), निवासी ग्राम सातमझिर, थाना कुंडम, जिला जबलपुर को सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन के अनुसार, घटना 29 अक्टूबर 2025 की है। 23 वर्षीय युवती बरखेड़ा स्थित वेयरहाउस में मजदूरी करती थी। काम समाप्त होने के बाद वह शहपुरा पहुंची और वहां से अपने घर उमरिया जाने के लिए साधन तलाश रही थी। इसी दौरान उसे वेयरहाउस का ड्राइवर मिला। युवती ने उससे अपने भाई को फोन लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने मोबाइल में रिचार्ज नहीं होने की बात कही।
इसके बाद युवती शाम करीब छह बजे पैदल ही निवास तिराहा की ओर जाने लगी। आरोप है कि जब वह निवास तिराहा पहुंची, तभी आरोपी अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। मोटरसाइकिल आरोपी चला रहा था, जबकि उसका साथी पीछे बैठा था।
आरोप के मुताबिक, दोनों ने युवती को देखकर मोटरसाइकिल रोकी और उसका मुंह दबाकर तथा कमर पकड़कर जबरन बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद वे उसे बिछिया रोड की तरफ ले जाने लगे।
पेट्रोल पंप के पास युवती को बाइक से गिराया
अभियोजन के अनुसार, निवास रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास युवती को मोटरसाइकिल से गिरा दिया गया। इस घटना में उसके सीने में अंदरूनी चोट लगी तथा सिर, दोनों हाथ, दाहिनी आंख के पास और दाहिने पैर में चोटें आईं।
युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे सरपंच मौके पर पहुंचे। युवती को देखकर आरोपी अपने साथी के साथ वहां से भाग गया। इसके बाद सरपंच युवती को उसके घर छोड़कर आए। घर पहुंचने पर युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया चालान
शिकायत के आधार पर थाना शहपुरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला डिंडौरी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 75(1)(i) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 140(3) के तहत पांच वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 115(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 117(2) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
