— वैक्सीनेशन पर आपत्तिजनक टिप्पणी, शिक्षक पर गिरी गाज
मध्यप्रदेश के दमोह कलेक्टर (शिक्षा विभाग) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनेह के माध्यमिक शिक्षक दुर्गा प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया फेसबुक पर एचपीवी राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद की गई है।
— जारी आदेश के मुताबिक
पत्र के मुताबिक, संबंधित शिक्षक ने अपनी पोस्ट में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक और विवादित बातें लिखीं, जिसमें कोरोना वैक्सीन के प्रभाव, इम्युनिटी, हार्ट अटैक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए अभियान पर सवाल उठाए गए थे। इस पोस्ट को प्रशासन ने गंभीर मानते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय स्तर के टीकाकरण अभियान पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
जिला टीकाकरण अधिकारी ने भी 3 अप्रैल 2026 को पत्र लिखकर इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। आदेश में यह भी उल्लेख है कि संबंधित शिक्षक का पूर्व व्यवहार भी अनुशासनहीन रहा है और पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
कलेक्टर कार्यालय के अनुसार, शिक्षक का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत है और यह शिक्षकीय गरिमा के खिलाफ माना गया है। इसी आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हटा कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। देखें आदेश…

