Dindori Crime News : महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा….

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी । थाना समनापुर क्षेत्र में महिला से बलात्कार के मामले में आरोपी रामप्रसाद पिता देवसिंह (उम्र 35 वर्ष), निवासी ग्राम हडसिंगरी, को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 09/2024 में न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(1) आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड, और धारा 450 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोनों धाराओं में 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

— ये रहा पूरा मामला 

दरअसल पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना 10 अगस्त 2023 की रात करीब 11 बजे हुई, जब वह घर में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। उसी समय आरोपी रामप्रसाद ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही उसे अंदर धक्का देकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी भाग गया। अगले दिन पति और सास के लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई और थाना समनापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन के तर्कों और सबूतों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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