मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग ने डिंडौरी जिले के कलेक्टर (जनजातीय कार्य) कार्यालय द्वारा जारी तबादला, युक्तियुक्तकरण एवं पदस्थापना आदेशों को निरस्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई विभिन्न शिकायतों के आधार पर संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य जबलपुर के प्रतिवेदन और आयुक्त जनजातीय कार्यालय की अनुशंसा के बाद की है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय डिंडौरी द्वारा 17 जून 2025 को जारी आदेश क्रमांक 478 के तहत तीन प्राचार्यों (द्वितीय श्रेणी) का जिला स्तरीय स्थानांतरण, तथा आदेश क्रमांक 479 के तहत बारह उच्च माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। ये आदेश स्थानांतरण नीति 2025 में निर्धारित जिला स्तरीय अधिकारिता के अनुरूप न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
इसी प्रकार, आदेश क्रमांक 604, 605 और 606 दिनांक 3 जुलाई 2025 के तहत कुल 438 शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण पश्चात पदस्थापना की गई थी। इन आदेशों को भी विभागीय दिशा-निर्देशों के विपरीत पाए जाने पर रद्द कर दिया गया है और पुनः विभागीय निर्देश दिनांक 27 अगस्त 2024 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय द्वारा 11 जुलाई 2025 को जारी आदेश क्रमांक 740 से 139 छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना की गई थी। यह पदस्थापनाएं भी शासन के 16 मार्च 2015 को जारी निर्देशों के अनुरूप न होने से रद्द कर दी गई हैं।




