— कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की कार्रवाई, सात दिन में आरोप पत्र पेश करने के निर्देश
डिंडौरी। नगर परिषद शहपुरा में 5वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-02 भूपतराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार वित्तीय अनियमितता के आरोपों की गंभीरता तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान भूपतराम साहू का मुख्यालय नगर परिषद डिंडौरी निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद शहपुरा को निर्देशित किया है कि संबंधित प्रकरण में आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित सात दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए, ताकि मामले की विभागीय जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। यह कार्रवाई वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन का सख्त कदम मानी जा रही है।
