भोपाल। वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि में से प्रशासनिक मद हेतु 9395.66 लाख रुपये के आहरण की स्वीकृति जारी की गई है। यह आदेश विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को मदर सैंक्शन के माध्यम से कुल 10253.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके विरुद्ध राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा व्यय सीमा निर्धारित की गई। उसी के अंतर्गत 9395.66 लाख रुपये की राशि प्रशासनिक मद के लिए जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को आवंटित की गई है।

यह राशि SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत IFMIS के माध्यम से आहरित की जाएगी तथा निर्धारित बजट शीर्ष 30-2505-01-198-0601-6923-V-45-001 के अंतर्गत व्यय की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग भारत सरकार एवं राज्य शासन के वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जाए। विकास आयुक्त कार्यालय ने सभी संबंधित जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2026 से पूर्व राशि का आहरण एवं व्यय सुनिश्चित करें। व्यय के पश्चात यदि कोई शेष राशि बचती है तो उसका समर्पण FMIS सर्वर पर किया जाकर समर्पण आईडी सहित कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए। वहीं इस आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टरों, महालेखाकार एवं कोषालय अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
