मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता भंग करने के गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर स्टेटस के रूप में सार्वजनिक करने के आरोप में प्राथमिक शिक्षिका राजकुमारी सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
—जारी आदेश के मुताबिक
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा वर्ष 2025-26 में 17 फरवरी 2026 को आयोजित अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दिन ही प्रश्नपत्र को सार्वजनिक करना शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही माना गया है। यह कृत्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमों व निर्देशों की अवहेलना के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1, 2 एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला बुरहानपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि राजकुमारी सोनी, प्राथमिक शिक्षक, उमावि तुकईथड को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1996 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बुरहानपुर निर्धारित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल है।
