भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को मंहगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में 1 सितंबर 2025 से वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। बढ़ी हुई दरों का लाभ अक्टूबर माह की पेंशन में दिया जाएगा।
वित्त विभाग के अनुसार, छठवें वेतनमान के पेंशनर्स को अब 246% से बढ़ाकर 252% मंहगाई राहत मिलेगी, जबकि सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स के लिए यह दर 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। इससे पेंशनर्स को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।
विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी यह संशोधित मंहगाई राहत देय होगी। यह राहत सभी प्रकार की पेंशन – अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन – पर लागू होगी।
अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते वे शासन के नियमों के अनुसार पात्र हों। वहीं, जिन पेंशनर्स ने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों से एकमुश्त राशि प्राप्त की है, वे भी संशोधित दर के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।
वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के अनुसार समय पर और सही ढंग से किया जाए। साथ ही, पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में जांच कर किसी भी विसंगति का निराकरण आगामी माह में करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सोर्स-जनसंपर्क विभाग




