मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय अग्रवाल ने नव आरक्षक 247 नीलेश पटारिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नव आरक्षक पर लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने सहित विभागीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप हैं।
जानकारी के अनुसार नव आरक्षक नीलेश पटारिया 19 दिसंबर 2025 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे थे। इसके बाद 18 सितंबर 2026 को पुलिस लाइन शहडोल में उपस्थित होने पर उनकी वर्दी एवं वेशभूषा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
बताया गया कि इससे पहले भी नव आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण शाला, तिगरा, जिला ग्वालियर भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना जारी रखा।
विभागीय स्तर पर उक्त कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 64(2) एवं 64(4) के तहत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय अग्रवाल ने नव आरक्षक 247 नीलेश पटारिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी तथा मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
