— पंचायत राज संचालनालय का आदेश, प्रदेश के पेसा जिलों में होगी कार्रवाई
भोपाल । पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न पेसा जिलों में कार्यरत ग्राम पंचायत पेसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय भोपाल से मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नाम आदेश जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित आरजीएसए (संशोधित) योजना 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रही। योजना के बजट मद के अंतर्गत पेसा मोबिलाइजरों को मानदेय प्रदान किया जाता था। लेकिन योजना की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है।
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि योजना के नए स्वरूप के क्रियान्वयन को लेकर भारत सरकार स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों के माध्यम से चयनित ग्राम सभा मोबिलाइजरों की सेवाएं निरंतर जारी रखना संभव नहीं है।
पत्र में संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों को तत्काल सूचना देकर पेसा मोबिलाइजरों को सेवामुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कार्रवाई उपरांत संचालनालय को अवगत कराया जाए। यह आदेश डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, धार, खरगोन, बैतूल, उमरिया, शहडोल सहित प्रदेश के सभी पेसा जिलों में प्रभावी होगा। देखें आदेश…

