मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने बड़वानी जिले के प्रभारी सहायक आयुक्त जे.एस. डामोर को गंभीर अनियमितताओं और शासकीय लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
— जारी आदेश के मुताबिक
विभागीय आदेश के अनुसार, डामोर पर बिना सक्षम स्वीकृति के स्थानांतरण करने, निविदा प्रक्रिया में एक ही ब्रांड (Viewsonic) को अनुचित लाभ पहुंचाने, और विभागीय छात्रावासों में बिस्तर सामग्री के लिए राशि वितरण न करने जैसे गंभीर आरोप पाए गए हैं।
24 अक्टूबर 2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिले के छात्रावासों में वर्ष 2025-26 में छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में राशि शून्य पाई गई, जबकि यह राशि वितरण हेतु स्वीकृत थी। डामोर द्वारा इस संबंध में भी कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
शासन ने इसे शासकीय नियमों की अवहेलना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के प्रति असंवेदनशीलता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना है। इस पर राज्य शासन ने उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में डामोर का मुख्यालय जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, भोपाल निर्धारित किया गया है। उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।





